
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही यह अनिवार्य कार्य पूरा कर लें। भारतीय आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। इस तारीख के बाद लिंकिंग में देरी करने वालों को न केवल ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि उनका पैन भी निष्क्रिय हो सकता है।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी?
भारत सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता और कर चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया है। यह कदम आयकर दाखिल करने, बैंकिंग लेन-देन और कई अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।
अगर कोई करदाता अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता, तो उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- पैन निष्क्रिय हो सकता है: निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी वित्तीय लेन-देन जैसे कि बैंक खाता खोलना, फिक्स्ड डिपॉजिट करना या म्यूचुअल फंड में निवेश करने में असमर्थ होंगे।
- रिफंड में देरी: आयकर रिटर्न भरने के बाद मिलने वाला रिफंड रोक दिया जा सकता है।
- उच्च टीडीएस दर: अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन पर अधिक टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जा सकता है।
- निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन पर प्रभाव: म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, और कई अन्य निवेश साधनों के लिए पैन अनिवार्य है। अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो इन सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया

सरकार ने आधार और पैन लिंक करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आसान बना दिया है।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा कोड को भरें।
- ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
अगर आप ऑनलाइन लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
लेट फीस का भुगतान कैसे करें?

अगर आपने 30 जून 2023 के बाद आधार-पैन लिंकिंग नहीं की है, तो आपको ₹1000 का विलंब शुल्क भरना होगा।
- एनएसडीएल (अब प्रोटीन) पोर्टल पर जाएं।
- ‘Challan No./ITNS 280’ पर क्लिक करें।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
- भुगतान के 4-5 कार्य दिवसों के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आधार-पैन लिंकिंग का अनुरोध जमा करें।
महत्वपूर्ण तिथियां और नियम
- अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
- लेट फीस: ₹1000 (यदि अंतिम तिथि से पहले लिंक नहीं किया गया)
- लिंक न करने पर: पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय और कर संबंधी कार्यों में बाधा आएगी।
निष्कर्ष
पैन-आधार लिंकिंग अब केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य प्रक्रिया है। समय पर लिंकिंग न करने से वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं, और आपको ₹1000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना आधार-पैन लिंक करें और किसी भी असुविधा से बचें।

Harneet Singh is a writer at The News Ocean, specializing in recruitment updates, government schemes, and general news. He focuses on delivering clear and concise information about job notifications, admit card releases, and government initiatives.
In his free time, Harneet enjoys reading historical fiction, exploring new technologies, and practicing photography while discovering the outdoors.